Bank New Rule: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए लोन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब बैंकों को कृषि और एमएसएमई लोन के लिए सोना और चांदी को भी गहनों या सिक्कों के रूप में बतौर कॉलेटरल स्वीकार करने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर बैंकों को सख्त निर्देश भी दिए हैं।
गोल्ड-सिल्वर से लोन लेना हुआ आसान
नए नियमों के तहत अब ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के ग्राहकों के लिए कर्ज लेना आसान हो जाएगा। बैंक ग्राहक अपनी मर्जी से गोल्ड या सिल्वर को गिरवी रखकर आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि इससे कॉलेटरल फ्री लोन की मौजूदा सुविधा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी ग्राहक चाहें तो बिना कोई गारंटी दिए लोन ले सकते हैं, और चाहें तो गोल्ड-सिल्वर गिरवी रखकर भी कर्ज ले सकते हैं।
किन बैंकों पर लागू होंगे ये नए नियम?
आरबीआई के अनुसार, यह नया नियम सभी कमर्शियल बैंक, लघु वित्त बैंक, लोकल एरिया बैंक, ग्रामीण बैंक, प्राइमरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर लागू होगा। साथ ही, सभी नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। हालांकि, पेमेंट बैंकों को इस नियम से बाहर रखा गया है।
जानिए कितना कर्ज मिलेगा सोना-चांदी गिरवी पर
नए नियमों के तहत ग्राहक ₹10 लाख तक के लोन के लिए अपने गहने या चांदी के सिक्के गिरवी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त ₹2 लाख तक के कृषि लोन के लिए अब भी बिना किसी गारंटी के लोन दिया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर और छोटे व्यापारियों के लिए भी ₹25 लाख तक का लोन कॉलेटरल फ्री उपलब्ध रहेगा, बशर्ते उनका क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा हो।
क्यों लाया गया है यह नया नियम?
आरबीआई का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग को बढ़ावा मिलेगा और कर्ज वितरण का आंकड़ा बढ़ेगा। छोटे किसानों और व्यापारियों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करना अब और सरल हो जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या www.rbi.org.in पर जाकर नियमों की पूरी डिटेल चेक करें।